भिलाई में हाईकोर्ट आदेश के बाद नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाया। मदरसा और अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए। जमीन पर अब EWS आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे।
संजय चतुर्वेदी
2026-06-15 20:02:55